होम किसानों के अनुभव कृषि यंत्र कृषि योजनाएं खेती किसानी पंचायत की योजनाएं पशुधन
मेन्यू
Jagatgaon Logo
Home Videos Web Stories
E Paper
पंचायत की योजनाएं खेती किसानी कृषि योजनाएं कृषि यंत्र किसानों के अनुभव पशुधन मप्र/छत्तीसगढ़ वैज्ञानिकों के विचार सक्सेस स्टोरी लाइफस्टाइल

सरकारी अनुदान पर खेत में बनवाएं तालाब, आवेदन आमंत्रित

भोपाल। ऐसे किसान जिन्होंने कृषि विभाग या उद्यान विभाग से वर्ष 2017 से अभी तक स्प्रिंकलर सेट अनुदान का लाभ लिया है, वह कृषक बलराम तालाब अनुदान के लिये पात्र है। ऐसे कृषक अपने खेत में बलराम तालाब अनुदान पर बनवाकर सिंचाई कर सकते हैं। इसके लिए जिले के विकासखण्ड वार लक्ष्य निर्धारित कर संबंधित कृषकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

ऐसे कृषकों जिन्होंने एमपी कृषि डीबीटी पोर्टल https://dbt.mpdage.org/ पर पंजीयन कराया है, वह कृषक अपने विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से संपर्क कर आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि उनकी स्वीकृति की कार्यवाही की जा सके। एमपी कृषि डीबीटी पोर्टल अभी खुला है, जो कृषक बलराम तालाब हेतु पंजीयन कराना चाहते हैं वह पंजीयन करा सकते हैं। पहले आएं पहले पाएं के आधार पर लक्ष्यानुसार स्वीकृति प्रदाय की जायेगी। योजना प्रावधान अनुसार बलराम तालाब योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के कृषकों को 80 हजार रूपये एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों के लिए एक लाख रूपए की पात्रता का प्रावधान है।

बलराम ताल योजना 2022 पात्रता मानदंड
वित्तीय वर्ष 2017-18 और उसके बाद राज्य में विभाग द्वारा संचालित किसी भी योजना के तहत ड्रिप या स्प्रिंकलर सेट लगाने वाले किसान ही तालाब के निर्माण के लिए पात्र होंगे और वर्तमान में यह भूमि चालू  स्थिति में हो। संरक्षण सर्वेक्षण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन में इसकी नोक अंकित कर किसानों के आवेदन को सुनिश्चित किया जाए।
तलाब बनाने के लिए खुद की जमीन का होना जरूरी है। पट्टे पर दी गई भूमि जिस पर किसानों का कब्जा नहीं है या अतिक्रमित भूमि पर निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

बलराम ताल योजना के तहत प्रस्तावित आधार एवं अनुदान
बलराम तालाब योजना के तहत आम किसानों को अपने खेतों में बलराम ताल के निर्माण के लिए स्वीकृत लागत के प्रावधान के लिए 40 प्रतिशत का खर्च 80,000 रुपये तक प्रावधान के साथ  वहन करना होगा।

लघु सीमांत किसानों को स्वीकृत लागत के अनुसार प्रावधानित अनुदान का 50 प्रतिशत, 80,000 रुपये तक का व्यय वहन करना होगा, इसी प्रकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को स्वीकृत लागत के अनुसार 75 प्रतिशत अधिकतम अनुदान राशि 1,00,000 है। रुपये के अतिरिक्त होने वाले व्यय को स्वयं वहन करना होगा।

किन्हें मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके खेतों में स्प्रिंकलर या ड्रिप सिंचाई उपकरण लगे होंगे। बलराम तालाब योजना परियोजना राज्य के सभी जिलों के लिए लागू की गई है और सभी वर्गों के किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। यह परियोजना कृषि विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। 

सरकारी अनुदान पर खेत में बनवाएं तालाब, आवेदन आमंत्रित

भोपाल। ऐसे किसान जिन्होंने कृषि विभाग या उद्यान विभाग से वर्ष 2017 से अभी तक स्प्रिंकलर सेट अनुदान का लाभ लिया है, वह कृषक बलराम तालाब अनुदान के लिये पात्र है। ऐसे कृषक अपने खेत में बलराम तालाब अनुदान पर बनवाकर सिंचाई कर सकते हैं। इसके लिए जिले के विकासखण्ड वार लक्ष्य निर्धारित कर संबंधित कृषकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

ऐसे कृषकों जिन्होंने एमपी कृषि डीबीटी पोर्टल https://dbt.mpdage.org/ पर पंजीयन कराया है, वह कृषक अपने विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से संपर्क कर आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि उनकी स्वीकृति की कार्यवाही की जा सके। एमपी कृषि डीबीटी पोर्टल अभी खुला है, जो कृषक बलराम तालाब हेतु पंजीयन कराना चाहते हैं वह पंजीयन करा सकते हैं। पहले आएं पहले पाएं के आधार पर लक्ष्यानुसार स्वीकृति प्रदाय की जायेगी। योजना प्रावधान अनुसार बलराम तालाब योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के कृषकों को 80 हजार रूपये एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों के लिए एक लाख रूपए की पात्रता का प्रावधान है।

बलराम ताल योजना 2022 पात्रता मानदंड
वित्तीय वर्ष 2017-18 और उसके बाद राज्य में विभाग द्वारा संचालित किसी भी योजना के तहत ड्रिप या स्प्रिंकलर सेट लगाने वाले किसान ही तालाब के निर्माण के लिए पात्र होंगे और वर्तमान में यह भूमि चालू  स्थिति में हो। संरक्षण सर्वेक्षण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन में इसकी नोक अंकित कर किसानों के आवेदन को सुनिश्चित किया जाए।
तलाब बनाने के लिए खुद की जमीन का होना जरूरी है। पट्टे पर दी गई भूमि जिस पर किसानों का कब्जा नहीं है या अतिक्रमित भूमि पर निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

बलराम ताल योजना के तहत प्रस्तावित आधार एवं अनुदान
बलराम तालाब योजना के तहत आम किसानों को अपने खेतों में बलराम ताल के निर्माण के लिए स्वीकृत लागत के प्रावधान के लिए 40 प्रतिशत का खर्च 80,000 रुपये तक प्रावधान के साथ  वहन करना होगा।

लघु सीमांत किसानों को स्वीकृत लागत के अनुसार प्रावधानित अनुदान का 50 प्रतिशत, 80,000 रुपये तक का व्यय वहन करना होगा, इसी प्रकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को स्वीकृत लागत के अनुसार 75 प्रतिशत अधिकतम अनुदान राशि 1,00,000 है। रुपये के अतिरिक्त होने वाले व्यय को स्वयं वहन करना होगा।

किन्हें मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके खेतों में स्प्रिंकलर या ड्रिप सिंचाई उपकरण लगे होंगे। बलराम तालाब योजना परियोजना राज्य के सभी जिलों के लिए लागू की गई है और सभी वर्गों के किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। यह परियोजना कृषि विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। 

Join WhatsApp

Join Now

Leave a Comment