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किसानों को अनुदान पर सोलर पंप देगी सरकार, जानें पूरी प्रक्रिया, आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर

लखनउ, किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती और निरंतर ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के तहत वर्ष 2025–26 में राज्य के किसानों को अनुदान पर कुल 40,521 सोलर पंप उपलब्ध कराएगी। किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए 15 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन केवल कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर ही स्वीकार किए जाएंगे।

कम होगा किसानों का सिंचाई खर्च

सरकार का यह कदम किसानों के सिंचाई खर्च को कम करने, फसल उत्पादन बढ़ाने और डीजल पर निर्भरता घटाने में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अनुदान पर मिलने वाले सोलर पंपों के लिए चयन प्रक्रिया ई-लॉटरी के माध्यम से की जाएगी। यानी आवेदन करने वाले प्रत्येक पंजीकृत किसान को समान अवसर मिलेगा।

9 प्रकार के सोलर पंपों सोलर पंपों पर मिलेगा अनुदान

योजना के तहत किसानों को 9 प्रकार के सोलर पंपों पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अलग-अलग दरों पर सब्सिडी मिलेगी। अनुदान की राशि HP (हॉर्स पावर) और पंप के प्रकार के अनुसार तय की गई है।

2 HP पंपों पर अनुदान
2 HP DC/AC सरफेस पंप पर अनुदान
राज्य सरकार का अनुदान: 56,737 रुपए, केंद्र सरकार का अनुदान: 41,856 रुपए, कुल अनुदान: 98,593 रुपए

2 HP DC सबमर्सिबल पंप पर अनुदान
केंद्र + राज्य सरकार का हिस्सा : 1,00,215 रुपए रहेगा।

2 HP AC सबमर्सिबल पंप पर कुल अनुदान 99,947 रुपए मिलेगा।
3 HP पंपों पर कितना मिलेगा अनुदान
3 HP DC सबमर्सिबल पंप – 1,33,621 रुपए
3 HP AC सबमर्सिबल पंप – 1,32,314 रुपए
राज्य सरकार का हिस्सा: 77,618 रुपए और केंद्र सरकार का हिस्सा: 54,696 रुपए होगा।

5 HP, 7.5 HP और 10 HP पंपों पर अनुदान
5 HP AC सबमर्सिबल पंप – 1,88,038 रुपए
7.5 HP AC सबमर्सिबल पंप – 2,54,983 रुपए
10 HP AC सबमर्सिबल पंप – 2,54,983 रुपए
राज्य सरकार का अंश: 1,40,780 रुपए और केंद्र सरकार का अंश: 1,14,203 रुपए रहेगा।

योजना का उद्देश्य किसानों को सस्ती दरों पर सोलर पंप उपलब्ध कराकर कृषि लागत घटाना और वर्तमान बिजली दबाव को कम करना है। किसानों को आवेदन करते समय सिर्फ 5,000 रुपए टोकन मनी जमा करानी होगी।

आवेदन की प्रक्रिया

कृषि विभाग ने किसानों से समय पर आवेदन करने की अपील की है। आवेदन प्रक्रिया निम्न प्रकार से है:

किसान agriculture.up.gov.in पर जाएं।
“अनुदान हेतु सोलर पंप की बुकिंग करें” लिंक पर क्लिक करें।
आवेदन भरने के बाद 5,000 रुपए टोकन मनी ऑनलाइन जमा करें।
बुकिंग कन्फर्म होने पर किसान के मोबाइल पर SMS द्वारा सूचना भेज दी जाएगी।
इसके बाद ई-लॉटरी में चयनित किसानों को अनुदान के बाद की बची धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी।

बैंक लोन पर किसानों को मिलेगा ब्याज में 6% तक लाभ

उप्र कृषि विभाग के निदेशक डॉ. पंकज कुमार त्रिपाठी के अनुसार यदि किसान बैंक से ऋण लेकर शेष राशि जमा करते हैं, तो उन्हें कृषि अवसंरचना निधि (AIF) के तहत 6% तक ब्याज छूट मिलेगी। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ओर से 3–3% की राहत शामिल है। इससे किसानों पर आर्थिक बोझ काफी कम होगा।

इन बातों का रखना होगा ध्यान

डॉ. त्रिपाठी ने बताया कि प्रत्येक पंप के लिए आवश्यक बोरिंग साइज तय है, जो इस प्रकार से है:

2 HP के लिए 4 इंच की बोरिंग
3 HP व 5 HP के लिए 6 इंच की बोरिंग
7.5 HP व 10 HP के लिए 8 इंच की बोरिंग
बोरिंग किसान की अपनी होनी चाहिए। यदि सत्यापन के दौरान बोरिंग न मिली तो किसान का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और जमा की गई टोकन मनी भी जब्त हो सकती है। इसके साथ ही विभिन्न पंपों के लिए अधिकतम जल स्तर की सीमा भी तय की गई है, जो इस प्रकार से है:

22 फीट: 2 HP सरफेस
50 फीट: 2 HP सबमर्सिबल
150 फीट: 3 HP सबमर्सिबल
200 फीट: 5 HP सबमर्सिबल
300 फीट तक: 7.5 HP व 10 HP सबमर्सिबल
पोर्टल पर जनपदवार 2 HP और 3 HP पंपों का संयुक्त लक्ष्य दर्शाया जाएगा। किसान अपनी आवश्यकता अनुसार पंप चुन सकते हैं।

किसानों को अनुदान पर सोलर पंप देगी सरकार, जानें पूरी प्रक्रिया, आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर

लखनउ, किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती और निरंतर ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के तहत वर्ष 2025–26 में राज्य के किसानों को अनुदान पर कुल 40,521 सोलर पंप उपलब्ध कराएगी। किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए 15 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन केवल कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर ही स्वीकार किए जाएंगे।

कम होगा किसानों का सिंचाई खर्च

सरकार का यह कदम किसानों के सिंचाई खर्च को कम करने, फसल उत्पादन बढ़ाने और डीजल पर निर्भरता घटाने में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अनुदान पर मिलने वाले सोलर पंपों के लिए चयन प्रक्रिया ई-लॉटरी के माध्यम से की जाएगी। यानी आवेदन करने वाले प्रत्येक पंजीकृत किसान को समान अवसर मिलेगा।

9 प्रकार के सोलर पंपों सोलर पंपों पर मिलेगा अनुदान

योजना के तहत किसानों को 9 प्रकार के सोलर पंपों पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अलग-अलग दरों पर सब्सिडी मिलेगी। अनुदान की राशि HP (हॉर्स पावर) और पंप के प्रकार के अनुसार तय की गई है।

2 HP पंपों पर अनुदान
2 HP DC/AC सरफेस पंप पर अनुदान
राज्य सरकार का अनुदान: 56,737 रुपए, केंद्र सरकार का अनुदान: 41,856 रुपए, कुल अनुदान: 98,593 रुपए

2 HP DC सबमर्सिबल पंप पर अनुदान
केंद्र + राज्य सरकार का हिस्सा : 1,00,215 रुपए रहेगा।

2 HP AC सबमर्सिबल पंप पर कुल अनुदान 99,947 रुपए मिलेगा।
3 HP पंपों पर कितना मिलेगा अनुदान
3 HP DC सबमर्सिबल पंप – 1,33,621 रुपए
3 HP AC सबमर्सिबल पंप – 1,32,314 रुपए
राज्य सरकार का हिस्सा: 77,618 रुपए और केंद्र सरकार का हिस्सा: 54,696 रुपए होगा।

5 HP, 7.5 HP और 10 HP पंपों पर अनुदान
5 HP AC सबमर्सिबल पंप – 1,88,038 रुपए
7.5 HP AC सबमर्सिबल पंप – 2,54,983 रुपए
10 HP AC सबमर्सिबल पंप – 2,54,983 रुपए
राज्य सरकार का अंश: 1,40,780 रुपए और केंद्र सरकार का अंश: 1,14,203 रुपए रहेगा।

योजना का उद्देश्य किसानों को सस्ती दरों पर सोलर पंप उपलब्ध कराकर कृषि लागत घटाना और वर्तमान बिजली दबाव को कम करना है। किसानों को आवेदन करते समय सिर्फ 5,000 रुपए टोकन मनी जमा करानी होगी।

आवेदन की प्रक्रिया

कृषि विभाग ने किसानों से समय पर आवेदन करने की अपील की है। आवेदन प्रक्रिया निम्न प्रकार से है:

किसान agriculture.up.gov.in पर जाएं।
“अनुदान हेतु सोलर पंप की बुकिंग करें” लिंक पर क्लिक करें।
आवेदन भरने के बाद 5,000 रुपए टोकन मनी ऑनलाइन जमा करें।
बुकिंग कन्फर्म होने पर किसान के मोबाइल पर SMS द्वारा सूचना भेज दी जाएगी।
इसके बाद ई-लॉटरी में चयनित किसानों को अनुदान के बाद की बची धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी।

बैंक लोन पर किसानों को मिलेगा ब्याज में 6% तक लाभ

उप्र कृषि विभाग के निदेशक डॉ. पंकज कुमार त्रिपाठी के अनुसार यदि किसान बैंक से ऋण लेकर शेष राशि जमा करते हैं, तो उन्हें कृषि अवसंरचना निधि (AIF) के तहत 6% तक ब्याज छूट मिलेगी। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ओर से 3–3% की राहत शामिल है। इससे किसानों पर आर्थिक बोझ काफी कम होगा।

इन बातों का रखना होगा ध्यान

डॉ. त्रिपाठी ने बताया कि प्रत्येक पंप के लिए आवश्यक बोरिंग साइज तय है, जो इस प्रकार से है:

2 HP के लिए 4 इंच की बोरिंग
3 HP व 5 HP के लिए 6 इंच की बोरिंग
7.5 HP व 10 HP के लिए 8 इंच की बोरिंग
बोरिंग किसान की अपनी होनी चाहिए। यदि सत्यापन के दौरान बोरिंग न मिली तो किसान का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और जमा की गई टोकन मनी भी जब्त हो सकती है। इसके साथ ही विभिन्न पंपों के लिए अधिकतम जल स्तर की सीमा भी तय की गई है, जो इस प्रकार से है:

22 फीट: 2 HP सरफेस
50 फीट: 2 HP सबमर्सिबल
150 फीट: 3 HP सबमर्सिबल
200 फीट: 5 HP सबमर्सिबल
300 फीट तक: 7.5 HP व 10 HP सबमर्सिबल
पोर्टल पर जनपदवार 2 HP और 3 HP पंपों का संयुक्त लक्ष्य दर्शाया जाएगा। किसान अपनी आवश्यकता अनुसार पंप चुन सकते हैं।

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