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डेयरी खोलने के लिए ने सरकार 42 लाख रुपए तक का ऋण-अनुदान, जानिए पूरी प्रक्रिया

ग्वालियर। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी के तहत मप्र सरकार द्वारा डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना चलाई जा रही है। इस योजना में 25 दुधारू पशुओं की यूनिट लगाने के लिये 36 से 42 लाख रुपए तक का ऋण-अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

प्रदेश में 828 इकाइयों के लिये 100 करोड़ 72 लाख रूपए बजट प्रावधान

मौजूदा वित्तीय वर्ष में ग्वालियर व चंबल संभाग में 152 इकाइयां स्थापित कराने का लक्ष्य इस योजना में रखा गया है। मध्यप्रदेश में इस साल 828 इकाइयों के लिये सरकार ने 100 करोड़ 72 लाख रूपए बजट प्रावधान किया है।

ग्वालियर संभाग में 22 इकाइयां स्थापित कराई जाएंगी

ग्वालियर संभाग के ग्वालियर जिले में मौजूदा वित्तीय वर्ष में ‘डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना ‘ के तहत 22 इकाइयां स्थापित कराई जाएंगी । इनमें से 18 इकाइयों के प्रकरण तैयार कराए जा चुके हैं। इसी तरह दतिया, शिवपुरी व गुना जिले में 22 – 22 व अशोकनगर जिले में 10 डेयरी इकाइयों का लक्ष्य रखा गया है। चंबल संभाग के भिंड व मुरैना जिले में 22 – 22 व श्योपुर जिले में योजना के तहत 10 इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य मिला है।

कौन ले सकता है योजना का लाभ और कैसे

‘डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना ‘ के तहत डेयरी इकाई स्थापित करने के लिये हितग्राही के पास न्यूनतम साढ़े तीन एकड़ कृषि भूमि होना जरूरी है। सम्मिलित खाते ही जमीन भी मान्य होगी पर सभी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। एक हितग्राही द्वारा अधिकतम 8 इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं। इकाइयों की संख्या बढ़ने पर आनुपातिक रूप से कृषि भूमि की अर्हता में भी आनुपातिक वृद्धि होगी।

कैसे मिलेगी आर्थिक सहायता

प्रकरण मंजूर होने पर हितग्राही को प्रथम किस्त के रूप में शेड निर्माण के लिये पहले माह देशी गाय की नस्ल के लिये 11 लाख एवं संकर गाय-भैंस की इकाई के लिए 11 लाख 40 हजार रुपए की राशि प्रदान की जायेगी। इसके बाद अधिकतम चौथे माह तक 9 पशुओं को खरीदने, बीमा व परिवहन के लिये देशी गाय की इकाई पर 9 लाख एवं संकर गाय/भैंस के लिये 11 लाख रुपए द्वितीय किस्त के रूप में उपलब्ध कराए जायेंगे। तृतीय किस्त आठवे माह में दी जायेगी। आठ पशु क्रय बीमा व परिवहन के लिये देशी गाय की इकाई पर आठ लाख एवं संकर गाय व भैंस के लिए 9 लाख 80 हजार रुपए देने का प्रावधान इस किस्त के लिए किया गया है। चतुर्थ किस्त बारहवें माह में देय होगी। शेष आठ पशु क्रय, बीमा व परिवहन के लिये गाय की इकाई पर 8 लाख व संकर गाय/भैंस की इकाई पर 9 लाख रुपए इस किस्त में दिए जाएंगे ।

डेयरी खोलने के लिए ने सरकार 42 लाख रुपए तक का ऋण-अनुदान, जानिए पूरी प्रक्रिया

ग्वालियर। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी के तहत मप्र सरकार द्वारा डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना चलाई जा रही है। इस योजना में 25 दुधारू पशुओं की यूनिट लगाने के लिये 36 से 42 लाख रुपए तक का ऋण-अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

प्रदेश में 828 इकाइयों के लिये 100 करोड़ 72 लाख रूपए बजट प्रावधान

मौजूदा वित्तीय वर्ष में ग्वालियर व चंबल संभाग में 152 इकाइयां स्थापित कराने का लक्ष्य इस योजना में रखा गया है। मध्यप्रदेश में इस साल 828 इकाइयों के लिये सरकार ने 100 करोड़ 72 लाख रूपए बजट प्रावधान किया है।

ग्वालियर संभाग में 22 इकाइयां स्थापित कराई जाएंगी

ग्वालियर संभाग के ग्वालियर जिले में मौजूदा वित्तीय वर्ष में ‘डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना ‘ के तहत 22 इकाइयां स्थापित कराई जाएंगी । इनमें से 18 इकाइयों के प्रकरण तैयार कराए जा चुके हैं। इसी तरह दतिया, शिवपुरी व गुना जिले में 22 – 22 व अशोकनगर जिले में 10 डेयरी इकाइयों का लक्ष्य रखा गया है। चंबल संभाग के भिंड व मुरैना जिले में 22 – 22 व श्योपुर जिले में योजना के तहत 10 इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य मिला है।

कौन ले सकता है योजना का लाभ और कैसे

‘डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना ‘ के तहत डेयरी इकाई स्थापित करने के लिये हितग्राही के पास न्यूनतम साढ़े तीन एकड़ कृषि भूमि होना जरूरी है। सम्मिलित खाते ही जमीन भी मान्य होगी पर सभी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। एक हितग्राही द्वारा अधिकतम 8 इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं। इकाइयों की संख्या बढ़ने पर आनुपातिक रूप से कृषि भूमि की अर्हता में भी आनुपातिक वृद्धि होगी।

कैसे मिलेगी आर्थिक सहायता

प्रकरण मंजूर होने पर हितग्राही को प्रथम किस्त के रूप में शेड निर्माण के लिये पहले माह देशी गाय की नस्ल के लिये 11 लाख एवं संकर गाय-भैंस की इकाई के लिए 11 लाख 40 हजार रुपए की राशि प्रदान की जायेगी। इसके बाद अधिकतम चौथे माह तक 9 पशुओं को खरीदने, बीमा व परिवहन के लिये देशी गाय की इकाई पर 9 लाख एवं संकर गाय/भैंस के लिये 11 लाख रुपए द्वितीय किस्त के रूप में उपलब्ध कराए जायेंगे। तृतीय किस्त आठवे माह में दी जायेगी। आठ पशु क्रय बीमा व परिवहन के लिये देशी गाय की इकाई पर आठ लाख एवं संकर गाय व भैंस के लिए 9 लाख 80 हजार रुपए देने का प्रावधान इस किस्त के लिए किया गया है। चतुर्थ किस्त बारहवें माह में देय होगी। शेष आठ पशु क्रय, बीमा व परिवहन के लिये गाय की इकाई पर 8 लाख व संकर गाय/भैंस की इकाई पर 9 लाख रुपए इस किस्त में दिए जाएंगे ।

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