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किसानों को 50% तक सब्सिडी पर मिलेगा कृषि यंत्र, जानें कैसे मिलेगा लाभ

जयपुर। राजस्थान सरकार ने कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को खेती की मशीनों पर 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। साकार के इस निर्णय से जहां एक तरपफ किसानों को खेती में आसानी होगी वहीं दूसरी तरफ कम समय और कम खर्च में आधुनिक खेती होगी। उत्पादन और फसल की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

14 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन

कृषि अधिकारी के अनुसार आवेदन प्रक्रिया जारी है, जो 14 फरवरी तक चलेगी। बता दें कि अभी यह योजना अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों के लिए लागू की गई है। पात्र किसान समय रहते आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं आवेदन

जानकारी के अनुसार किसान आनलाइन और आफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। किसान राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन किसानों को इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वे अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं, जहां उन्हें पूरी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

लाभ लने के लिए ट्रैक्टर होना जरूरी

किसानों के निलए खास बात यह है कि योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास ट्रैक्टर होना जरूरी है। ट्रैक्टर रखने वाले किसानों को विभिन्न आवश्यक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी, जिससे खेती का काम आसान और कम मेहनत वाला बन सकेगा।

इन कृषि यंत्रों पर मिलेगी छूट

इस योजना के अंतर्गत किसानों को रोटावेटर, कल्टीवेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, सीड ड्रिल मशीन और रीपर जैसे कृषि यंत्रों पर अनुदान मिलेगा। इन मशीनों की मदद से जुताई, बुआई और कटाई जैसे कार्य कम समय में पूरे हो सकेंगे।

किसान के पास खेती की जमीन जरूरी

योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम पर कृषि भूमि होना अनिवार्य है। यदि परिवार संयुक्त है और भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है, तो राजस्व रिकॉर्ड में किसान का नाम दर्ज होना चाहिए, तभी आवेदन मान्य होगा।

आवेदन में लगने वाले दस्तावेज

आवेदन के समय किसानों को जमाबंदी की नकल, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जमा करना होगा। इसके अलावा, यदि ट्रैक्टर उपलब्ध है तो उसकी आरसी भी आवश्यक होगी।

पंजीकृत दुकानों से ही खरीद सकेंगे मशीन

सरकार ने स्पष्ट किया है कि कृषि यंत्र केवल राजस्थान में पंजीकृत दुकानों से ही खरीदे जा सकेंगे। पंजीकृत विक्रेताओं की सूची राज किसान साथी पोर्टल पर उपलब्ध है।

किसानों को 50% तक सब्सिडी पर मिलेगा कृषि यंत्र, जानें कैसे मिलेगा लाभ

जयपुर। राजस्थान सरकार ने कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को खेती की मशीनों पर 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। साकार के इस निर्णय से जहां एक तरपफ किसानों को खेती में आसानी होगी वहीं दूसरी तरफ कम समय और कम खर्च में आधुनिक खेती होगी। उत्पादन और फसल की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

14 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन

कृषि अधिकारी के अनुसार आवेदन प्रक्रिया जारी है, जो 14 फरवरी तक चलेगी। बता दें कि अभी यह योजना अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों के लिए लागू की गई है। पात्र किसान समय रहते आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं आवेदन

जानकारी के अनुसार किसान आनलाइन और आफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। किसान राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन किसानों को इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वे अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं, जहां उन्हें पूरी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

लाभ लने के लिए ट्रैक्टर होना जरूरी

किसानों के निलए खास बात यह है कि योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास ट्रैक्टर होना जरूरी है। ट्रैक्टर रखने वाले किसानों को विभिन्न आवश्यक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी, जिससे खेती का काम आसान और कम मेहनत वाला बन सकेगा।

इन कृषि यंत्रों पर मिलेगी छूट

इस योजना के अंतर्गत किसानों को रोटावेटर, कल्टीवेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, सीड ड्रिल मशीन और रीपर जैसे कृषि यंत्रों पर अनुदान मिलेगा। इन मशीनों की मदद से जुताई, बुआई और कटाई जैसे कार्य कम समय में पूरे हो सकेंगे।

किसान के पास खेती की जमीन जरूरी

योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम पर कृषि भूमि होना अनिवार्य है। यदि परिवार संयुक्त है और भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है, तो राजस्व रिकॉर्ड में किसान का नाम दर्ज होना चाहिए, तभी आवेदन मान्य होगा।

आवेदन में लगने वाले दस्तावेज

आवेदन के समय किसानों को जमाबंदी की नकल, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जमा करना होगा। इसके अलावा, यदि ट्रैक्टर उपलब्ध है तो उसकी आरसी भी आवश्यक होगी।

पंजीकृत दुकानों से ही खरीद सकेंगे मशीन

सरकार ने स्पष्ट किया है कि कृषि यंत्र केवल राजस्थान में पंजीकृत दुकानों से ही खरीदे जा सकेंगे। पंजीकृत विक्रेताओं की सूची राज किसान साथी पोर्टल पर उपलब्ध है।

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