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कृषि सिंचाई यंत्रों पर मप्र सरकार दे रही है भारी छूट, जानिए कैसे और किसे मिलेगा लाभ

भोपाल। मप्र की मोहन सरकार किसानों की आय को दो गुना करने के लिए हर संभव प्रयास में जुटी है। सरकार किसानों को सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम का उपयोग करने के लिए बढ़ावा देती है। इन आधुनिक सिंचाई यंत्रों से 70 फीसदी तक पानी की बचत होती है।

किस यंत्र पर मिलेगी छूट

यही नहीं राज्य सरकार अलग-अलग सिंचाई यंत्रों के लिए सब्सिडी के साथ किसानों को कई तरह के और भी मदद दे रही है। इनमें स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सिस्टम, पंप सेट (डीजल/इलेक्ट्रिक), पाइपलाइन सेट और रेन गन सिस्टम शामिल हैं।

किसे कितना मिलेगी छूट

सरकार की इस योजना के तहत किसान की श्रेणी और भूमि जोत के आधार पर, सब्सिडी 40 से 55 परसेंट तक दी जाती है। सरकार ने अलग-अलग योजनाओं जैसे कि राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन और सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भी आवेदन मांगे हैं।
मप्र सरकार इस योजना का उद्देश्य राज्य में सिंचाई को सुविधाजनक बनाना, पानी की एक एक बूंद का उपयोग करना और किसानों को बेहतर पैदावार और टिकाऊ खेती के तरीकों को हासिल करने में मदद करना है।

55 परसेंट तक सब्सिडी

सरकार द्वारा चलाई जा रही अनुदान योजना के तहत में सिंचाई के लिए पंप सेट, रेन गन और पाइपलाइन सेट किसानों को 55 परसेंट तक सब्सिडी पर दी जाती है। इसके साथ ही किसान खेत की जुताई के लिए टिलर पर भी सब्सिडी ले सकते हैं।

किस योजना में कितनी सब्सिडी

  1. राज्य माइक्रोइरीगेशन योजना
    स्प्रिंकलर सेट, प्रति हेक्टेयर इकाई लागत 19600/-सभी वर्ग के लघु/सीमांत/अन्य किसानों के लिए इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम रु. 12000 रुपये
    ड्रिप सिंचाई सिस्टम, प्रति हेक्टेयर इकाई लागत लागत 80000/-सभी वर्ग के लघु/सीमांत/अन्य किसानों के लिए इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम रु. 40000 रुपये।
    मोबाइल रेनगन सिंचाई यंत्र (इकाई लागत 31600/हेक्टेयर)-सभी वर्ग के लघु/सीमांत/अन्य किसानों के लिए इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम रु. 15000 रुपये
  2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
    स्प्रिंकल सेट
    सभी वर्ग के लघु/सीमांत किसानों के लिए इकाई लागत का 55 प्रतिशत छूट, अन्य किसान – सभी वर्ग के किसानों के लिए इकाई लागत का 45 प्रतिशत छूट

लघु/सीमांत किसान – सभी वर्ग के लघु/सीमांत किसानों के लिए इकाई लागत का 55 प्रतिशत छूट
अन्य किसान- समस्त वर्ग के अन्य किसानों के लिए इकाई लागत का 45 प्रतिशत का अनुदान
यहां पंजीयन कराएं किसान
जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत उद्यानिकी विभाग के माध्यम से फल उद्यान ड्रिप लाइन, मिनी स्प्रिंकल, पोर्टेबल स्प्रिंकल, प्लास्टिक मलचिंग, सब्जी क्षेत्र विस्तार, मसाला क्षेत्र, पुष्प क्षेत्र विस्तार के पंजीयन उद्यानिकी विभाग के माध्यम से इस लिंक के माध्यम से https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/new-application किसान पंजीयन करा कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

ड्रिप सिंचाई सिस्टम

लघु/सीमांत किसान – सभी वर्ग के लघु/सीमांत किसानों के लिए इकाई लागत का 55 प्रतिशत छूट
अन्य किसान- समस्त वर्ग के अन्य किसानों के लिए इकाई लागत का 45 प्रतिशत का अनुदान

यहां पंजीयन कराएं किसान

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत उद्यानिकी विभाग के माध्यम से फल उद्यान ड्रिप लाइन, मिनी स्प्रिंकल, पोर्टेबल स्प्रिंकल, प्लास्टिक मलचिंग, सब्जी क्षेत्र विस्तार, मसाला क्षेत्र, पुष्प क्षेत्र विस्तार के पंजीयन उद्यानिकी विभाग के माध्यम से इस लिंक https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/new-application के माध्यम से किसान पंजीयन करा कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

कृषि सिंचाई यंत्रों पर मप्र सरकार दे रही है भारी छूट, जानिए कैसे और किसे मिलेगा लाभ

भोपाल। मप्र की मोहन सरकार किसानों की आय को दो गुना करने के लिए हर संभव प्रयास में जुटी है। सरकार किसानों को सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम का उपयोग करने के लिए बढ़ावा देती है। इन आधुनिक सिंचाई यंत्रों से 70 फीसदी तक पानी की बचत होती है।

किस यंत्र पर मिलेगी छूट

यही नहीं राज्य सरकार अलग-अलग सिंचाई यंत्रों के लिए सब्सिडी के साथ किसानों को कई तरह के और भी मदद दे रही है। इनमें स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सिस्टम, पंप सेट (डीजल/इलेक्ट्रिक), पाइपलाइन सेट और रेन गन सिस्टम शामिल हैं।

किसे कितना मिलेगी छूट

सरकार की इस योजना के तहत किसान की श्रेणी और भूमि जोत के आधार पर, सब्सिडी 40 से 55 परसेंट तक दी जाती है। सरकार ने अलग-अलग योजनाओं जैसे कि राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन और सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भी आवेदन मांगे हैं।
मप्र सरकार इस योजना का उद्देश्य राज्य में सिंचाई को सुविधाजनक बनाना, पानी की एक एक बूंद का उपयोग करना और किसानों को बेहतर पैदावार और टिकाऊ खेती के तरीकों को हासिल करने में मदद करना है।

55 परसेंट तक सब्सिडी

सरकार द्वारा चलाई जा रही अनुदान योजना के तहत में सिंचाई के लिए पंप सेट, रेन गन और पाइपलाइन सेट किसानों को 55 परसेंट तक सब्सिडी पर दी जाती है। इसके साथ ही किसान खेत की जुताई के लिए टिलर पर भी सब्सिडी ले सकते हैं।

किस योजना में कितनी सब्सिडी

  1. राज्य माइक्रोइरीगेशन योजना
    स्प्रिंकलर सेट, प्रति हेक्टेयर इकाई लागत 19600/-सभी वर्ग के लघु/सीमांत/अन्य किसानों के लिए इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम रु. 12000 रुपये
    ड्रिप सिंचाई सिस्टम, प्रति हेक्टेयर इकाई लागत लागत 80000/-सभी वर्ग के लघु/सीमांत/अन्य किसानों के लिए इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम रु. 40000 रुपये।
    मोबाइल रेनगन सिंचाई यंत्र (इकाई लागत 31600/हेक्टेयर)-सभी वर्ग के लघु/सीमांत/अन्य किसानों के लिए इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम रु. 15000 रुपये
  2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
    स्प्रिंकल सेट
    सभी वर्ग के लघु/सीमांत किसानों के लिए इकाई लागत का 55 प्रतिशत छूट, अन्य किसान – सभी वर्ग के किसानों के लिए इकाई लागत का 45 प्रतिशत छूट

लघु/सीमांत किसान – सभी वर्ग के लघु/सीमांत किसानों के लिए इकाई लागत का 55 प्रतिशत छूट
अन्य किसान- समस्त वर्ग के अन्य किसानों के लिए इकाई लागत का 45 प्रतिशत का अनुदान
यहां पंजीयन कराएं किसान
जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत उद्यानिकी विभाग के माध्यम से फल उद्यान ड्रिप लाइन, मिनी स्प्रिंकल, पोर्टेबल स्प्रिंकल, प्लास्टिक मलचिंग, सब्जी क्षेत्र विस्तार, मसाला क्षेत्र, पुष्प क्षेत्र विस्तार के पंजीयन उद्यानिकी विभाग के माध्यम से इस लिंक के माध्यम से https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/new-application किसान पंजीयन करा कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

ड्रिप सिंचाई सिस्टम

लघु/सीमांत किसान – सभी वर्ग के लघु/सीमांत किसानों के लिए इकाई लागत का 55 प्रतिशत छूट
अन्य किसान- समस्त वर्ग के अन्य किसानों के लिए इकाई लागत का 45 प्रतिशत का अनुदान

यहां पंजीयन कराएं किसान

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत उद्यानिकी विभाग के माध्यम से फल उद्यान ड्रिप लाइन, मिनी स्प्रिंकल, पोर्टेबल स्प्रिंकल, प्लास्टिक मलचिंग, सब्जी क्षेत्र विस्तार, मसाला क्षेत्र, पुष्प क्षेत्र विस्तार के पंजीयन उद्यानिकी विभाग के माध्यम से इस लिंक https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/new-application के माध्यम से किसान पंजीयन करा कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

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