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50 प्रतिशत तक की सब्सिडी पर मिलेगा हैप्पी सीडर और सुपर सीडर कृषि यंत्र, जानिए कहां और कैसे करें आवेदन

भोपाल। कृषि य़ंत्रों आज के समय में खेती को आसान बना दिया है। किसानों के लिए हैप्पी सीडर और सुपर सीडर कृषि यंत्र वरदान साबित हो रहे हैं। मप्र सरकार ने इन कृषि यंत्रों की उपयोगिता को देखते हुए सरकार दोनों कृषि यंत्रों पर अनुदान भी दे रही है। मप्र कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने दोनों यंत्र किसानों को 50 प्रतिशत तक अनुदान पर उपलब्ध कराने के लिए आवेदन मांगा है।

विभाग द्वारा लक्ष्य का निर्धारण कर लॉटरी निकाली जाएगी

मप्र कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर कृषि यंत्रों के लिए 18 अप्रैल 2025 से आवेदन मांगे गए हैं। किसानों द्वारा प्राप्त आवेदनों के आधार पर ही विभाग लक्ष्य निर्धारित कर लॉटरी निकालेगा। प्रदेश के इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

लिंग जाति और जोत के आधार पर मिलेगा अनुदान

मप्र सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइज़ेशन अंडर आरकेवीवाय कैफेटेरिया योजना के तहत हैप्पी सीडर और सुपर सीडर कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जा रहा है। जिसमें महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है। इसमें किसानों को हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर कृषि यंत्र पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की कीमत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।

किसानों को देना होगा डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.)

सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए धरोहर राशि के रूप में डिमांड ड्राफ्ट देना होगा। इच्छुक किसान को हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर कृषि यंत्र के लिए किसानों को 4500/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) “जिले के सहायक कृषि यंत्री” के नाम से बनाकर स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा। किसानों को यह डिमांड ड्राफ्ट स्वयं के खाते से बनवाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) निश्चित राशि से कम होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज

आवेदन करते समय किसानों के पास कुछ आवश्यक आवश्यक दस्तावेजों का होना जरूरी है। जो इस प्रकार है-

  1. आधार कार्ड।
  2. मोबाइल नंबर (जिस पर OTP एवं सभी आश्वयक सूचना SMS द्वारा भेजी जाएगी)।
  3. बैंक पासबुक के पहले पेज की छाया प्रति।
  4. डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
  5. खसरा/खतौनी या बी1 की नकल।
  6. ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड।

कहाँ करें आवेदन

जो किसान हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर कृषि यंत्र पर अनुदान लेना चाहते हैं वे किसान e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए अभी अंतिम तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

ऐसे किसान जिनका अभी तक पोर्टल पर पंजीकरण नहीं है उन्हे एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद किसान कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सोशल मीडिया पर देखें खेती-किसानी और अपने आसपास की खबरें, क्लिक करें…

– देश-दुनिया तथा खेत-खलिहान, गांव और किसान के ताजा समाचार पढने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म गूगल न्यूजगूगल न्यूज, फेसबुक, फेसबुक 1, फेसबुक 2,  टेलीग्राम,  टेलीग्राम 1, लिंकडिन, लिंकडिन 1, लिंकडिन 2टवीटर, टवीटर 1इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम 1कू ऐप  यूटयूब चैनल  से जुडें- और पाएं हर पल की अपडेट, देखें-  मप्र समाचार, छत्तीसगढ समाचार, उडीसा समाचार, राजस्थान समाचार, पंजाब समाचार, उप्र समाचार, खेल समाचार, धर्म समाचार, कैरियर समाचार, बिजनेस समाचार

50 प्रतिशत तक की सब्सिडी पर मिलेगा हैप्पी सीडर और सुपर सीडर कृषि यंत्र, जानिए कहां और कैसे करें आवेदन

भोपाल। कृषि य़ंत्रों आज के समय में खेती को आसान बना दिया है। किसानों के लिए हैप्पी सीडर और सुपर सीडर कृषि यंत्र वरदान साबित हो रहे हैं। मप्र सरकार ने इन कृषि यंत्रों की उपयोगिता को देखते हुए सरकार दोनों कृषि यंत्रों पर अनुदान भी दे रही है। मप्र कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने दोनों यंत्र किसानों को 50 प्रतिशत तक अनुदान पर उपलब्ध कराने के लिए आवेदन मांगा है।

विभाग द्वारा लक्ष्य का निर्धारण कर लॉटरी निकाली जाएगी

मप्र कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर कृषि यंत्रों के लिए 18 अप्रैल 2025 से आवेदन मांगे गए हैं। किसानों द्वारा प्राप्त आवेदनों के आधार पर ही विभाग लक्ष्य निर्धारित कर लॉटरी निकालेगा। प्रदेश के इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

लिंग जाति और जोत के आधार पर मिलेगा अनुदान

मप्र सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइज़ेशन अंडर आरकेवीवाय कैफेटेरिया योजना के तहत हैप्पी सीडर और सुपर सीडर कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जा रहा है। जिसमें महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है। इसमें किसानों को हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर कृषि यंत्र पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की कीमत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।

किसानों को देना होगा डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.)

सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए धरोहर राशि के रूप में डिमांड ड्राफ्ट देना होगा। इच्छुक किसान को हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर कृषि यंत्र के लिए किसानों को 4500/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) “जिले के सहायक कृषि यंत्री” के नाम से बनाकर स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा। किसानों को यह डिमांड ड्राफ्ट स्वयं के खाते से बनवाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) निश्चित राशि से कम होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज

आवेदन करते समय किसानों के पास कुछ आवश्यक आवश्यक दस्तावेजों का होना जरूरी है। जो इस प्रकार है-

  1. आधार कार्ड।
  2. मोबाइल नंबर (जिस पर OTP एवं सभी आश्वयक सूचना SMS द्वारा भेजी जाएगी)।
  3. बैंक पासबुक के पहले पेज की छाया प्रति।
  4. डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
  5. खसरा/खतौनी या बी1 की नकल।
  6. ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड।

कहाँ करें आवेदन

जो किसान हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर कृषि यंत्र पर अनुदान लेना चाहते हैं वे किसान e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए अभी अंतिम तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

ऐसे किसान जिनका अभी तक पोर्टल पर पंजीकरण नहीं है उन्हे एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद किसान कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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