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कैबिनेट में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को स्वीकृति, किसानों को मिलेगा अनुदान

जहां पर अभी बिजली नहीं है, वहां सोलर पंपों को प्राथमिकता

भोपाल: मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, इनमें से एक महत्वपूर्ण फैसला मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को लेकर हुआ है। गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया, “सिंचाई के लिए सोलर पंपों की स्थापना को मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को स्वीकृति दी है। कैबिनेट ने तय किया है कि जहां पर अभी बिजली नहीं है, वहां सोलर पंपों को प्राथमिकता देकर मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को तत्काल लागू किया जाए।”

मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा सोलर पम्प स्थापना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जिसमें भारत शासन व मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। इस योजनांतर्गत कृषक को सोलर पम्प का लाभ इस शर्त पर दिया जाएगा कि किसान का खेत के उस खसरे/बटांकित खसरे पर भविष्य में विद्युत पम्प लगाये जाने पर उसको विद्युत प्रदाय पर कोई अनुदान देय नहीं होगा।

किसान द्वारा स्वप्रमाणीकरण भी दिया जाएगा कि वर्तमान में किसान के उस खसरे/बटांकित खसरे की भूमि पर विद्युत पम्प संचालित/ संयोजित नहीं है। यदि सम्बंधित किसान उस बिजली के पंप को को हटवा देता है या उस से मिले अनुदान को छोड़ देता है तब ही उसे सोलर पंप के लिए अनुदान दिया जाता है।

कैबिनेट में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को स्वीकृति, किसानों को मिलेगा अनुदान

जहां पर अभी बिजली नहीं है, वहां सोलर पंपों को प्राथमिकता

भोपाल: मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, इनमें से एक महत्वपूर्ण फैसला मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को लेकर हुआ है। गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया, “सिंचाई के लिए सोलर पंपों की स्थापना को मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को स्वीकृति दी है। कैबिनेट ने तय किया है कि जहां पर अभी बिजली नहीं है, वहां सोलर पंपों को प्राथमिकता देकर मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को तत्काल लागू किया जाए।”

मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा सोलर पम्प स्थापना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जिसमें भारत शासन व मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। इस योजनांतर्गत कृषक को सोलर पम्प का लाभ इस शर्त पर दिया जाएगा कि किसान का खेत के उस खसरे/बटांकित खसरे पर भविष्य में विद्युत पम्प लगाये जाने पर उसको विद्युत प्रदाय पर कोई अनुदान देय नहीं होगा।

किसान द्वारा स्वप्रमाणीकरण भी दिया जाएगा कि वर्तमान में किसान के उस खसरे/बटांकित खसरे की भूमि पर विद्युत पम्प संचालित/ संयोजित नहीं है। यदि सम्बंधित किसान उस बिजली के पंप को को हटवा देता है या उस से मिले अनुदान को छोड़ देता है तब ही उसे सोलर पंप के लिए अनुदान दिया जाता है।

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