सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र देगी मप्र सरकार, 55% तक मिलेगी छूट, आवेदन 15 मई तक, जानें पूरी प्रक्रिया

भोपाल। कृषि विकास विभाग तथा किसान कल्याण संचालनालय, भोपाल  द्वारा वर्ष 2024- 2025 हेतु निम्नलिखित योजनाओं अंतर्गत सिंचाई उपकरणों हेतु दिनांक 8 अप्रैल 2024 से 15 मई 2024 तक कृषकों से पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। किसानों से प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध ऑनलाइन लॉटरी सम्पादित की जावेगी, जिसकी सूचना पृथक से पोर्टल पर दी जाएगी।

इन सिंचाई उपकरणों पर मिलेगी सब्सिडी

मप्र के किसानों को सिंचाई के लिए संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विभाग मध्यप्रदेश सरकार द्वारा साल 2024-25 के लिए अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत सब्सिडी पर स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट (डीजल/विद्युत), रेनगन सिंचाई सिस्टम देने के लिए किसानों से पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

योजनाएं जिनके तहत मिलेगी सब्सिडी

– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (माइक्रो इरीगेशन)
-राष्ट्रीय मिशन ऑन एडिबल ऑयल तिलहन
– खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दलहन
– खाद्य एवं पोषण सुरक्षा गेहूं
– खाद्य एवं पोषण सुरक्षा टरफा
– खाद्य एवं पोषण सुरक्षा धान तथा-बुंदेलखंड विशेष पैकेज

55 प्रतिशत तक सब्सिडी

सिंचाई यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी प्रतिशत की जानकारी ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध है। किसान यहां सिंचाई यंत्र एवं सहायक समाग्री लागत के अनुसार मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी विवरण चेक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अलग-अलग योजनाओं के तहत सिंचाई उपकरणों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्गों के कृषकों और जोत श्रेणी के अनुसार अलग-अलग अनुदान दर देने का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत चयनित कृषकों को 40-55 प्रतिशत तक सब्सिडी सिंचाई यंत्रों पर प्रदान की जावेगी। 

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज 

आवेदन करते समय किसान के पास निम्नलिखित दस्तावेज रहने चाहिए 
1 आधार कार्ड
2 पासपोर्ट साइज फोटो
3 कृषि भूमि के कागजात
4 जाति प्रमाण प्रत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए)
5 बिजली कनेक्शन का प्रमाणपत्र जैसे बिल
6 आधार लिंक मोबाइल नंबर
7 निवास प्रमाण पत्र
8 बैंक अकाउंट पासबुक (बैंक विवरण के लिए) आदि दस्तावेज का होना अनिवार्य हैं।

लाटरी के माध्यम से होगा चयन 

प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी की सूचना पृथक से पोर्टल पर दी जाएगी। लॉटरी के बाद जिन आवेदकों के नाम कंफर्म या प्रतीक्षा सूची में होंगे, उन्हें तय समय के अनुसार सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।

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