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50% तक सब्सिडी पर सरकार दे रही है हैप्पी सीडर व अन्य कृषि यंत्र, जानें पूरी प्रक्रिया, 9 दिसंबर तक करें आवेदन

भोपाल। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, मप्र भोपाल ने हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, श्रेडर/मल्चर, बेलर, हे रेक/स्ट्रॉ रेक और स्लेशर जैसे आधुनिक कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। पहले तय तारीख के स्थान पर अब किसान 9 दिसंबर 2025 तक इन कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। समय बढ़ने से वे किसान भी इस योजना में शामिल हो पाएंगे जो पिछली अंतिम तिथि के कारण आवेदन नहीं कर सके थे।

किस यंत्र पर कितना अनुदान

हैप्पी सीडर 50% तक सब्सिडी (पराली कंबाइन और सीडर का कॉम्बो)।
सुपर सीडर 40-50% छूट, जीरो टिलेज के लिए बेस्ट।
मल्चर प्लास्टिक मल्चिंग मशीन पर 30-40%।
बेलर फसल बेल बनाने के लिए 30% तक।

कुल मिलाकर, अगर यंत्र की कीमत 5 लाख है, तो सब्सिडी से 1.5 से 2.5 लाख तक बचत हो सकती है।

आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए सभी आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन किए जा रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की तारीख बढ़ाने के अलावा योजना की सभी अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी। यानी पात्रता मानदंड, दस्तावेज, तकनीकी दिशा–निर्देश और चयन प्रक्रिया पहले जैसे ही लागू रहेंगे। आवेधक किसान पोर्टल पर पंजीकरण के बाद निर्धारित यंत्र का चयन कर आवेदन कर सकते हैं। जिन किसानों ने पहले से आवेदन कर रखा है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

डिमांड ड्राफ्ट अनिवार्य

संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवेदन के साथ किसानों को धरोहर राशि (डिमांड ड्राफ्ट) जमा करना अनिवार्य होगा। बिना DD के कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसानों को अपने बैंक खाते से संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम पर DD तैयार करना होगा। विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए निधार्रित धरोहर करानी होगी जो इस प्रकार से है:

किस पर कितना लगेगा डिमांड ड्राफ्ट

हैप्पी सीडर के लिए धरोहर राशि –4500 रुपए
सुपर सीडर के लिए धरोहर राशि –4500 रुपए
स्मार्ट सीडर के लिए धरोहर राशि –4500 रुपए
श्रेडर/मल्चर के लिए धरोहर राशि –5500 रुपए
बेलर के लिए धरोहर राशि –15000 रुपए
हे रेक/स्ट्रॉ रेक के लिए धरोहर राशि– 5000 रुपए
स्लेशर के लिए धरोहर राशि–2000 रुपए

बता दें कि यंत्रों के मूल्य, क्षमता और तकनीकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही इन राशियों का निर्धारण किया गया है। DD जमा करने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी।

कैसे करें आवेदन

सबसे पहले ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर लॉगिन करना हेगा।
अपनी पात्रता के अनुसार यंत्र का चयन करें
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
निर्धारित धरोहर राशि का DD बनवाकर जमा करें
आवेदन की स्थिति समय-समय पर पोर्टल से चेक करते रहें

विभाग ने साफ कहा है कि आवेदन में कोई त्रुटि या दस्तावेजों की कमी मिलने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। इसलिए किसान सावधानीपूर्वक विवरण भरें। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल मध्यप्रदेश विजिट कर सकते हैं या अपने निकटतम कृषि विभाग से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

50% तक सब्सिडी पर सरकार दे रही है हैप्पी सीडर व अन्य कृषि यंत्र, जानें पूरी प्रक्रिया, 9 दिसंबर तक करें आवेदन

भोपाल। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, मप्र भोपाल ने हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, श्रेडर/मल्चर, बेलर, हे रेक/स्ट्रॉ रेक और स्लेशर जैसे आधुनिक कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। पहले तय तारीख के स्थान पर अब किसान 9 दिसंबर 2025 तक इन कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। समय बढ़ने से वे किसान भी इस योजना में शामिल हो पाएंगे जो पिछली अंतिम तिथि के कारण आवेदन नहीं कर सके थे।

किस यंत्र पर कितना अनुदान

हैप्पी सीडर 50% तक सब्सिडी (पराली कंबाइन और सीडर का कॉम्बो)।
सुपर सीडर 40-50% छूट, जीरो टिलेज के लिए बेस्ट।
मल्चर प्लास्टिक मल्चिंग मशीन पर 30-40%।
बेलर फसल बेल बनाने के लिए 30% तक।

कुल मिलाकर, अगर यंत्र की कीमत 5 लाख है, तो सब्सिडी से 1.5 से 2.5 लाख तक बचत हो सकती है।

आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए सभी आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन किए जा रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की तारीख बढ़ाने के अलावा योजना की सभी अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी। यानी पात्रता मानदंड, दस्तावेज, तकनीकी दिशा–निर्देश और चयन प्रक्रिया पहले जैसे ही लागू रहेंगे। आवेधक किसान पोर्टल पर पंजीकरण के बाद निर्धारित यंत्र का चयन कर आवेदन कर सकते हैं। जिन किसानों ने पहले से आवेदन कर रखा है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

डिमांड ड्राफ्ट अनिवार्य

संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवेदन के साथ किसानों को धरोहर राशि (डिमांड ड्राफ्ट) जमा करना अनिवार्य होगा। बिना DD के कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसानों को अपने बैंक खाते से संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम पर DD तैयार करना होगा। विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए निधार्रित धरोहर करानी होगी जो इस प्रकार से है:

किस पर कितना लगेगा डिमांड ड्राफ्ट

हैप्पी सीडर के लिए धरोहर राशि –4500 रुपए
सुपर सीडर के लिए धरोहर राशि –4500 रुपए
स्मार्ट सीडर के लिए धरोहर राशि –4500 रुपए
श्रेडर/मल्चर के लिए धरोहर राशि –5500 रुपए
बेलर के लिए धरोहर राशि –15000 रुपए
हे रेक/स्ट्रॉ रेक के लिए धरोहर राशि– 5000 रुपए
स्लेशर के लिए धरोहर राशि–2000 रुपए

बता दें कि यंत्रों के मूल्य, क्षमता और तकनीकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही इन राशियों का निर्धारण किया गया है। DD जमा करने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी।

कैसे करें आवेदन

सबसे पहले ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर लॉगिन करना हेगा।
अपनी पात्रता के अनुसार यंत्र का चयन करें
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
निर्धारित धरोहर राशि का DD बनवाकर जमा करें
आवेदन की स्थिति समय-समय पर पोर्टल से चेक करते रहें

विभाग ने साफ कहा है कि आवेदन में कोई त्रुटि या दस्तावेजों की कमी मिलने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। इसलिए किसान सावधानीपूर्वक विवरण भरें। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल मध्यप्रदेश विजिट कर सकते हैं या अपने निकटतम कृषि विभाग से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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