कृषि यंत्रों पर 50% तक छूट दे रही है मप्र सरकार, जानिए पूरी प्रक्रिया

आवेदन की आखिरी तारीख 28 अप्रैल 2025

भोपाल। मप्र सरकार खेती को आसान बनाने और किसानों की आय बढाने के प्रयास में लगातार प्रयासरत है। इसी कडी में मप्र सरकार किसानों को छूट पर कृषि यंत्र दे रही है, जिससे किसानों को कम लागत में 8 कृषि यंत्र दिए जाएंगे। जानें किस यंत्र पर कितनी मिलेगी सब्सिडी, कैसे करें आवेदन और कब तक…

आवेदन की अंतिम तिथि 28 अप्रैल
3 .इच्छुक किसानों को 8 आधुनिक कृषि यंत्रों पर 50% तक की सब्सिडी मिलेगी। आवेदन की आखिरी तारीख 28 अप्रैल 2025 है। चयन लॉटरी से होगा। पात्र किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

किसानों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने महत्वपूण कदम

सब्सिडी योजना के तहत किसानों को सुपर सीडर, रीपर, मल्चर, रोटावेटर, पावर टिलर, थ्रेशर, स्प्रेयर, सीड ड्रिल आदि सब्सिडी पर दिया जाना है।

कैसे करें आवेदन, और कब तक
इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल से बढ़ाकर 28 अप्रैल 2025 कर दी गई है। इंच्छुक किसान 28 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

29 अप्रैल को निकाली जाएगी लाटरी
सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए सभी प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के बाद 29 अप्रैल 2025 को लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाएगा। ध्यान रहे यह लाभ उन्हीं किसानों की दिया जाएगा, जिनका नाम लॉटरी में आएगा।

कितनी मिलेगी सब्सिडी?

किसानों को उनकी श्रेणी के अनुसार अनुदान मिलेगा. यदि कोई महिला किसान है या अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से है, तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार अधिकतम 50% तक की सब्सिडी दे सकती है। किस यंत्र पर कितनी सब्सिडी मिलेगी, यह जानने के लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर सब्सिडी कैलकुलेटर का उपयोग किया जा सकता है।

किस यंत्र के लिए कितने की डीडी

इस योजना में कई आधुनिक यंत्रों को शामिल किया गया है। साथ ही, इन पर आवेदन के लिए एक निश्चित डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) राशि निर्धारित की गई है:

यंत्र का नाम डीडी राशि (रु.)
बैकहो / बैकहो लोडर ₹8000
सब साइलर ₹7500
स्टोन पिकर ₹7800
रेज्ड बेड प्लान्टर ₹6000
पावर स्प्रेयर / बूम स्प्रेयर ₹5000
लेजर लेवलर ₹6500
फर्टिलाइज़र ब्रॉडकास्टर ₹5500
पल्वेराइज़र (3 HP तक) ₹7000

छूट लेने के लिए योग्यता
किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी नियम—शर्तों का पालन करना होगा।

  1. आवेदक के पास स्वयं के नाम पर ट्रैक्टर होना चाहिए।
  2. पिछले 5 वर्षों में अनुदान का लाभ नहीं लिया हो।
    आवेदन के 7 दिनों के भीतर सभी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। एक बार आवेदन रद्द हो जाने पर 6 महीने तक दोबारा आवेदन नहीं कर सकते। चयनित डीलर से ही यंत्र खरीदना होगा, उसे बदला नहीं जा सकता। यंत्र की खरीद बैंक ड्राफ्ट, चेक या ऑनलाइन बैंकिंग से ही की जा सकती है। डीडी सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना अनिवार्य है। अपात्र किसान योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।
  3. आवेदन के साथ लगने वाले जरूरी दस्तावेज़
  4. किसानों को आवेदन करते समय नीचे दिए गए दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा:
  5. आधार कार्ड की कॉपी
  6. बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ
  7. जाति प्रमाण पत्र (यदि SC/ST वर्ग से हैं)
  8. बी-1 की प्रति (खसरा/खतौनी दस्तावेज)
  9. बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र (यदि सिंचाई यंत्र के लिए आवेदन है)
    जिला अधिकारी इन दस्तावेजों की जांच करेंगे और फिर क्रय स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा।

पूरी प्रक्रिया

किसान 28 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करें। 29 अप्रैल 2025 को लॉटरी द्वारा चयन किया जाएगा। चयनित किसान को पोर्टल से ही अधिकृत डीलर का चयन करना होगा। क्रय स्वीकृति आदेश मिलने के 20 दिनों के भीतर यंत्र खरीदना होगा। डीलर यंत्र की आपूर्ति करने के बाद आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करेगा। दस्तावेज अपलोड होने के 7 दिनों के भीतर विभागीय अधिकारी भौतिक सत्यापन करेंगे। सत्यापन सफल होने पर किसान को अनुदान की राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

यहां मिलेगी पूरी जानकारी

ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल: लिंक
डीडी सम्बंधित जानकारी: डीडी जानकारी देखें

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